
जेटली मामले में केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
नई दिल्ली। वित्त मंत्री Arun Jaitley द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की जल्द सुनवाई के एक न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा कि केजरीवाल और आप नेता आशुतोष द्वारा 26 जुलाई के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर याचिका ‘‘निरर्थक और अयोग्य’’ है।
पीठ ने कहा, ‘‘इसलिये याचिका खारिज की जाती है। उन्हें (आप नेताओं को) इसे दायर नहीं करना चाहिये था।’’ उच्च न्यायालय ने कहा कि सुनवाई में तेजी ‘‘समय की मांग’’ है और सभी मामलों में ऐसा होना चाहिये। पीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश के निर्देशों के खिलाफ याचिका अयोग्य और सुनवाई में देरी ‘‘के मकसद से’’ दायर की गयी थी। अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया कि आप नेताओं ने माना कि वकील राम जेठमलानी ने जेटली से जिरह के दौरान गरिमा घटाने वाली टिप्पणियां कीं।