मिनिस्ट्री के मुताबिक, “मैक्स अस्पताल में जो हुआ, वो सारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला और बर्दाश्त से बाहर था। इस अस्पताल को ईडब्ल्यू कोटा और अतिरिक्त बेड को लेकर कई मामलों में नोटिस जारी किए गए थे। वहां भी इस अस्पताल की गलती पाई गई। ऐसे में शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया।
सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से अस्पताल किसी नए मरीज़ को भर्ती करने की प्रक्रिया पर रोक लगाए। License Cancellation के बाद अस्पताल की ओपीडी सेवाएं भी नही चल सकती हैं।
इसके अलावा लाइसेंस रद्द करने के आदेश में ये भी लिखा गया है कि जो मरीज़ अस्पताल में पहले से भर्ती हैं वो चाहें तो मरीज़ के इलाज पूरा होने तक वहां रुक सकते हैं या फिर तत्काल प्रभाव से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो सकते है या ट्रांसफर करवा सकते हैं।
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