
पूर्व सांसद अन्नु टंडन समेत कांग्रेस के 4 पदाधिकारियों को कोर्ट ने दी 2 साल की सजा
लखनऊ । कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नु टंडन समेत चार पदाधिकारियों को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार ने सजा दे दी है। धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के एक मामले में इन लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने अन्नु टंडन समेत सभी अभियुक्तों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर अभियुक्त को 25-25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है। हालांकि सभी अभियुक्तों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
इस मामले की शिकायत 12 जून 2017 को आरपीएफ ने दर्ज करायी थी। जिसके मुताबिक उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर बने ओवरब्रिज के पास कांग्रेस का बैनर और झंडा लिए प्रदर्शनकारी खडें थे। उसी समय गाड़ी संख्या 18191 प्लेटफार्म नंबर-2 पर आ रही थी। गाड़ी को आता देखकर प्रदर्शनकारी लाइन नंबर-2 पर खड़े हो गये।
भीड़ को लाइन पर खड़ा देखकर ड्राइवर ने ट्रेन को प्लेटफार्म से पहले ही रोक लिया। गाड़ी के रुकते ही प्रदर्शनकारी दौड़कर इंजन पर चढ़ गये और नारेबाजी करने लगे। जिन्हें किसी तरह से समझा-बुझाकर उतारा गया। इस घटना से ट्रेन 12 मिनट प्रभावित हुयी। इस धरने का नेतृत्व यही लोग कर रहे थे।
विवेचना के बाद उन्नाव आरपीएफ के उप-निरीक्षक मिथिलेश कुमार यादव ने अभियुक्तों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 174 (ए) में आरोप पत्र दाखिल किया था। 2 अगस्त, 2018 को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की सुनवाई शुरु की।