चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली जमानत
अदालत ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सशर्त जमानत प्रदान कर दी। इसी के साथ ये शर्त भी लगा दी कि वे बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, दुमका ट्रेजरी मामले में अपनी सजा काट रहे थे, जहां उन्हें बिहार में, पूर्व में झारखंड शहर में राजकोष से 3.13 करोड़ रुपये निकालने का दोषी ठहराया गया था।
लालू प्रसाद यादव वर्तमान में इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में हैं। उन्हें पहले बिहार चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में से तीन में जमानत मिली थी। दुमका मामले में जमानत मिलने के बाद अब वह अस्पताल से रिहा होकर घर लौट सकते हैं। लेकिन जब वो घर सकुशल लौट जायें तभी कहा जा सकता है कि उन्हें जमानत मिली है।
दिसंबर 2017 से जेल में बंद 72 वर्षीय लालू ने झारखंड के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में अपनी जेल की अधिकांश सजा काट ली। उनकी तबीयत खराब होने के बाद माह जनवरी में उन्हें दिल्ली एम्स में लाया गया था। इतिहास में ऐसे वो पहले नेता होंगे, जिन्होंने उन्हें मिली सजा का आधा वक्त जेल में बिताया हो।
कहा ये भी जाता है कि ये सजा उन्हें मोदी के आगे ना झुकने की मिली है। वरना तो कितने ही मोदी शरणम गच्छामी टाइप नेता, मौज ही नहीं काट रहे हैं, बल्कि बलात्कार के केस में जमानत पर छूटने के बाद तो, उनपर से सरकार ने मुकदमे तक वापस ले लिए हैं।
बहरहाल भारतीय राजनीति के वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने माफी मांगकर नेेतागिरी करने से अपने को एकदम अलग रखा। इस हिसाब से वे एक स्वाभीमानी नेता ही कहे जायेंगे।