पंजाब

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजऱ इन बिलों की तुरंत मंज़ूरी के लिए राज्यपाल को लिखा पत्र

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को कुछ महीने पहले राज्य विधान सभा द्वारा पास किए पाँच बिलों को तुरंत मंज़ूरी देने की अपील की।

राज्यपाल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधान सभा द्वारा पास किए गए पाँच बिल राज्यपाल के पास सहमति के लिए लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से चार बिल इस साल 19 और 20 जून को हुए बजट सत्र की बैठकों में पास किए गए थे।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे पहले राज्यपाल के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान राज्यपाल ने जून 2023 में स्पीकर द्वारा बुलाए गए विशेष विधान सभा सत्र की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था, इसी कारण अभी तक बिलों को मंज़ूरी नहीं दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 नवंबर को अदालत में सुनाए गए आदेशों में 19-20 जून और 20 अक्तूबर, 2023 को हुई पंजाब विधान सभा की बैठकों को जायज ठहराया गया है। इस कारण पाँच बिल, जो विधान सभा द्वारा जायज तौर पर पास किए गए थे, राज्यपाल के पास मंज़ूरी के लिए लम्बित पड़े हैं।

भगवंत सिंह मान ने बताया कि इन बिलों में सिख गुरूद्वाराज़ (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब ऐफीलीएटिड कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब यूनिवर्सिटीज कानून (संशोधन) बिल, 2023 और पंजाब राज्य विजीलैंस कमीशन (रिपील) बिल, 2022 शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विनती की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 नवंबर के आदेशों में दर्शायी गई संवैधानिक जि़म्मेदारी और लोकतंत्र के सरोकारों की भावना के मद्देनजऱ, इन बिलों को तुरंत मंज़ूरी दी जाए।

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