
लालू को मिली सजा के बाद बोले CM नीतीश, उनके खिलाफ हमने दर्ज नहीं किया मामला
पटना – चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के गबन मामले में दोषी करार दिए गए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने उनके (लालू प्रसाद यादव) खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। जो लोग उनके साथ हैं, केवल वही हैं जिन्होंने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। वे लोग भी मेरे पास आए लेकिन मैंने कहा कि आप मामला दर्ज करना चाहते है। लेकिन यह मेरा काम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करने वाले ज्यादातर लोग उधर ही हैं।
We've not registered cases against him.The people who are with him now are the only ones who registered cases against him. Those people also came to me but I said no. I said you want to file a case you can do but it's not my work: Bihar CM Nitish Kumar on cases against Lalu Yadav pic.twitter.com/qDxdfkaAqs
— ANI (@ANI) February 21, 2022
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे लालू
राजद महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव को स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का रूख करेंगे। इसके साथ ही जमानत याचिका भी यथाशीघ्र हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
आपको बता दें कि चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोपहर डेढ़ बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई के स्पेशल जज एसके शशि ने सजा पर पक्षकारों की 40 मिनट तक दलीलें सुनी।