
ईडी के समन के खिलाफ महबूबा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई आज
दिल्ली हाईकोर्ट आज जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
पिछले 10 मार्च को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो महबूबा के खिलाफ जारी समन पर जोर नहीं देंगे। ईडी ने महबूबा को 15 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो उसे नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपी या गवाह के रुप में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
लेकिन उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपी नहीं है। और न ही कोई अपराध किया है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जब से उन्हें हिरासत में लिया गया तब से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है।
याचिका में महबूबा ने मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है। मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी किसी को समन जारी करती है। ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है।



