एडीटोरियलट्रिगर न्यूज
पीड़ित महिलाओं के पक्ष में Triple Talaq बिल संसद में पेश
इस कानून के मुताबिक, महिला अपने नाबालिग बच्चों का संरक्षण भी मांग सकती है, हालांकि इस बारे में फैसला मजिस्ट्रेट ही करेगा।
प्रस्तावित कानून के मसौदे के अनुसार किसी भी तरीके से दिए गए Triple Talaq को गैरकानूनी और अमान्य माना जाएगा, चाहे वह मौखिक अथवा लिखित तौर पर दिया गया हो या फिर ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यमों से दिया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस साल एक बार में Triple Talaq के 177 मामले सामने आए थे और फैसले के बाद 66 मामले सामने आए। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। इसको देखते हुए सरकार द्वारा पेश किये गये बिल की आवश्यकता अवश्यंभावी हो गई है।
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