एडीटोरियलट्रिगर न्यूज
पीड़ित महिलाओं के पक्ष में Triple Talaq बिल संसद में पेश
Instant Triple Talaq पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा है कि विधेयक में एक बार में Triple Talaq के दोषियों के लिए तीन साल तक की सज़ा का प्राविधान गलत है।
उनके मुताबिक, बिल में दोषियों के लिए 2 हफ़्ते तक की सजा का प्रावधान होना चाहिए। प्रारूप में ये संज्ञेय और गैरज़मानती है, जिसे असंज्ञेय और ज़मानती किया जाना चाहिए और पीड़ित महिला को अपने पति के घर में रहने का अधिकार होना चाहिए।
वहीं समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सरकार को विधेयक लाने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत सभी पक्षों से बातचीत करनी चाहिए थी।……….जारी
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