
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
लखनऊ: मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने निकट भविष्य में पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा परीक्षा केन्द्र का चयन कर सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति उचित गुणवत्ता के केंद्रों के चयन हेतु पूर्ण उत्तरदायी होगी।
उन्होंने कहा कि श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, केन्द्र के विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है,
जो काली सूची में न हो, संदिग्ध व विवादित न हों। परीक्षा केन्द्र के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि परीक्षा केंद्र यथा संभव नगरीय क्षेत्र में हो, आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केंद्र का चयन नगरीय क्षेत्र के 10 किमी के व्यास में मुख्य मार्ग पर स्थित हो। परीक्षा केंद्र की किसी भी दशा में निगेटिव रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रश्न पत्रों की भांति सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। परीक्षा की सेंसटिवटी को ध्यान में रखते हुए ट्रेजरी में अलग कक्ष की व्यवस्था की जाए। कक्ष की डबल लॉक में और उसकी सीसीटीवी के 24ग्7 निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्ष को परीक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त न खोला जाए।
उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से लागू होंगे। 1 जुलाई से नए कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। 1 जुलाई से पूर्व दर्ज मुकदमों में पुराने कानून के आधार पर ही कार्यवाही होगी।