
सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को किया रद्द
नई दिल्ली – बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने दोषियों को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है।
बता दें उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस बानो से बलात्कार, उसके परिवार की हत्या में शामिल 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।
वहीं उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से दोषियों की सजा माफी की याचिका पर विचार करने संबंधी एक अन्य पीठ के 13 मई, 2022 के आदेश को ‘अमान्य’ माना है।



