
एक्सप्रेसवे के किनारे लघु उद्यमियों को भी मिलेगी जमीन… अक्टूबर से शुरू होगी टोकन मनी योजना
प्रदेश सरकार राज्य के तमाम बड़े हाई-स्पीड गलियारों के किनारे लघु उद्यमियों को भी नाम मात्र टोकन मनी पर जमीन आरक्षित करने की सुविधा देने जा रही है। यह योजना अक्टूबर माह से होगी। प्रस्तावित टोकन मनी के रूप में 50 हजार से 2 लाख तक जमा करके यहां सेवा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु व्यवसाय, फूड पॉइंट, मोटेल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक हब आदि खोलने का अवसर मिलेगा।
योगी सरकार की यह पहल न केवल परिवहन बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगी, बल्कि रोजगार, उद्यमिता और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती देगी। टोकन मनी योजना छोटे‑बड़े सभी उद्यमियों के लिए एक सुलभ और व्यावहारिक रास्ता खोल रही है। सरकार का मानना है कि बड़ी निवेश परियोजनाओं के साथ-साथ छोटे उद्यमों को भी जमीन तक सीधी पहुंच दी जाए।
जिससे वे बिना लंबी कागजी प्रक्रिया के शुरुआती आरक्षण कर सकें और बाद में वित्तीय व्यवस्था होने पर आगे बढ़ें। टोकन मनी की राशि एक्सप्रेसवे व स्थान के अनुसार तय की जाएगी। शुरुआती चरण में 50 हजार से 2 लाख तक टोकन मनी प्रस्तावित है। जमीन एक निर्धारित अवधि तक आरक्षित रहेगी, जिसमें अंतिम भुगतान और निर्माण की शर्तें लागू होंगी।
यूपीडा तैयार करेगी पोर्टल
यूपीडा को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने यूपीडा को चिन्हित भूमि का सर्वे करने का आदेश दे दिया है। स्थानीय तहसीलों और जिलाधिकारियों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। औद्योगिक विभाग के अनुसार इच्छुक निवेशकों के लिए विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां वे क्षेत्र, जमीन की श्रेणी और व्यवसाय का विवरण देकर टोकन मनी जमा कर सकेंगे। अक्टूबर के अंत तक इस योजना की पूरी गाइडलाइन और पोर्टल लांच कर दिया जाएगा।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ
एक्सप्रेसवे किनारे खुलने वाली इन इकाइयों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलेगा। ढाबों, ट्रक पार्किंग, हेल्थ पॉइंट्स आदि में स्थानीय जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, स्वरोजगार के लिए बैंक लोन, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से लिंक की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
यहां मिलेगी जमीन
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन मिलेगी। यहां ढाबा-रेस्टोरेंट, टोल-प्लाजा के पास सेवा केंद्र, ट्रक लॉजिस्टिक पार्क, मेडिकल -हेल्थ इमरजेंसी सेंटर, मोटेल-विश्राम गृह, ई-चार्जिंग स्टेशन, स्टार्टअप डिस्प्ले पॉइंट व बिक्री केंद्र के व्यवसाय मान्य होंगे।