
‘अपने कर्मचारी को जानो’ अभियान भी चलाएं सभी बैंकः CVC
नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकों से अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) के साथ अपने कर्मचारी को जानिये (केवाईई) पर भी जोर देने को कहा है। सीवीसी की ओर से हाल में जारी सतर्कता नियमावली (विजिलेंस मैनुअल) में कहा गया है कि धोखाधड़ी पर लगाम के लिए बैंकों को अपने कर्मचारियों के बारे में भी पूरी पड़ताल करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि कई तरह के धोखाधड़ी के मामलों में बैंक के अंदर के लोग शामिल रहते हैं या उन्हें अंदर के लोगों की मदद से अंजाम दिया जाता है। बैंकों को अपने कर्मचारियों की निगरानी के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।
CVC ने कहा कि कर्मचारियों के पिछले जीवन के बारे में पता लगाना, निश्चित अवधि में उन्हें एक स्थान से दूसरी जगह भेजना, सतर्कता आकलन, आंतरिक आडिट आदि के जरिये बैंक अपने कर्मचारियों के बारे में प्रभावी तरीके से जान सकते हैं। आयोग ने बैंकों को केवाईसी के अलावा केवाईई और केवाईपी ‘अपने भागीदार के बारे में जानिये’ पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। आयोग का कहना है कि आज के समय में बैंकिंग कामकाज में भागीदारों, एजेंटों और वेंडरों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है। इसके अलावा बैंकिंग कामकाज की आउटसोर्सिंग भी होती है। कई ऐसी परिचालन गतिविधियां हैं जिनमें बाहरी एजेंसी के कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है और उन पर विश्वास करना पड़ता है।
इसमें कहा गया है कि यदि बैंकों में धोखाधड़ी रोकनी है तो अपने भागीदारी की छानबीन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने विजिलेंस मैनुअल, 2017 यहां जारी किया। इसमें कहा गया है कि बैंकों को अन्य पेशेवरों मसलन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मूल्यांककों और वकीलों की भी पुख्ता तरीके से पड़ताल करनी चाहिए। ये सभी लोग ऋण की मंजूरी और आवंटन की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं।