राम रहीम को साध्वी से रेप मामले में 10 साल की सजा
रोहतक। विशेष सीबीआई अदालत ने आज स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 के बलात्कार के एक मामले में दस साल की सजा सुनाई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को सजा सुनाने के लिए पंचकूला में सीबीआई अदालत के न्यायाधीश हेलीकॉप्टर से आज रोहत की सुनारिया जेल पहुंचे। डेरा प्रमुख को बलात्कार मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद से इसी जेल में रखा गया है।
सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई के वकील ने डेरा प्रमुख को उम्रकैद देने की मांग की जबकि राम रहीम के वकील की ओर से डेरा प्रमुख की ओर से किये जाने वाले सामाजिक कार्यों को देखते हुए अदालत से नरमी दिखाने की मांग की गयी। वकीलों की दलीलें सुनते हुए राम रहीम रो पड़े और सर झुका कर न्यायाधीश से हाथ जोड़ कर कहा, ‘मुझे माफ कर दीजिए।’
रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक नवदीप सिंह विर्क ने कहा, ‘उच्च न्यायालय के निर्देशों पर जेल के भीतर एक विशेष अदालत कक्ष बनाया गया है और वहां अदालत की कार्यवाही चली। जेल परिस के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के 50 वर्षीय प्रमुख राम रहीम को 2002 में एक अनाम लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए मामले में बलात्कार का दोषी करार दिया था। शिकायत में उन पर दो महिला अनुयायियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनके खिलाफ दिसंबर, 2002 में मामला दर्ज किया गया था।