
स्वास्थ्य महानिदेशालय में सिटीजन चार्टर लागू करने का आदेश
लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में अब काम के लिए लोगों को बार-बार चक्कर नहीं लगाना होगा। कर्मियों-फरियादियों को बाबुओं के बार-बार चक्कर नहीं काटने होंगे। निदेशक प्रशासन ने स्वास्थ्य महानिदेशालय की छवि सुधारने के लिए सिटीजन चार्टर लागू किया है। इसमें सभी कामों की समय सीमा तय कर दी गई है।
स्वास्थ्य महानिदेशालय में राज्यभर से डॉक्टर, पैरामेडिकल व अन्य कर्मचारी काम के लिए आते हैं। सबसे अधिक पेंशन, जीपीएफ, मृतक आश्रित की नौकरी के लिए फरियादी आते हैं। बाबू उन्हें बार-बार चक्कर लगवाते हैं। किसी भी कार्य का तय समय नहीं बताते हैं। इससे लोगों को खाफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर सिटीजन चार्टर लागू होने से यह समस्या हल होगी।
स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात निदेशक प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में नया आदेश जारी किया। 10 मुख्य काम की समय सीमा तय कर दी है। अगर तय समय पर काम नहीं हो रहा है। तो फरियादी शिकायत व अपील भी कर सकते हैं। इसका भी समय निश्चित कर दिया गया है।
निदेशक प्रशासन ने 12 मार्च को पत्र जारी किया। इसमें कोर्ट के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाकी प्रकरण में तय समय में प्रकरण को अधिकारियों के समक्ष रखने को कहा गया है।