देहरादून 16 अप्रैल। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में एसओपी गाइडलाइन कल देर शाम जारी कर दी। जिसके तहत धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजन विवाह इत्यादि में 200 से ज्यादा संख्या नहीं रहेगी।
सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि में 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार, 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त जिम, 50 फीसदी क्षमता से चलेंगे।
समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे। समस्त स्विमिंग पूल स्पा पूर्णता बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू को लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत रात्रि 10:30 से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों की आवा—जाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन केवल उन लोगों को छूट रहेगी जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है।
लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश में राज्य में कोविड की एसओपी जारी की गई। शादी समारोह, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोग शामिल नही पाएंगे। 16 अप्रैल यानी आज से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी।
डा.हरीश गौड़