
मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदस्य बोले: अजान की आवाज होगी धीमी
प्रयागराज। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीसी के शिकायती पत्र लिखने के बाद सिविल लाइंस की क्लाइव रोड स्थित मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम किये जाने की बात मस्जिद से जुड़े लोग कह रहे हैं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के मेंबर ने कहा कि स्थानीय पुलिस के कहने के बाद लाऊडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है।
वहीं अफसरों का कहना है कि सरकार द्वारा तय मानक से तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण कानून का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा।इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने पत्र लिखकर मस्जिद से लाऊडस्पीकर के जरिये तेज आवाज में अजान किये जाने की शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि सुबह साढ़े पांच बजे होने वाली अजान की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है।
भोर की अजान की वजह से लगातार उनकी नींद खराब होती है। जिस वजह से उन्हें सिरदर्द की समस्या होने लगी है। इसके साथ ही रोज नींद टूटने की वजह से दिन भर काम करने में दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने डीएम एसएसपी और आईजी को पत्र भेजकर लाऊड स्पीकर के बिना अजान करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि लाऊडस्पीकर के बिना भी अजान की जा सकती है। लाऊडस्पीकर के बिना अजान होने से किसी को परेशानी भी नहीं होगी।
आईजी, एसएसपी और डीएम को लिखे गए पत्र के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई सिविल लाइंस थाने की टीम क्लाइव रोड स्थित मस्जिद गयी थी। और लाऊड स्पीकर की आवाज को कम करने के लिए कहा था। जिसके बाद मस्जिद के इंतेजामिया की कमेटी के सदस्य का कहना है कि मस्जिद के लाऊडस्पीकर की आवाज को पहले से कम कर दिया गया है। अगर किसी को ज्यादा समस्या होगी तो आवाज को और भी धीमा कर दिया जाएगा।
उनका कहना है कि इबादत करके किसी को तकलीफ पहुंचाने का उनका मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि दो लाऊड स्पीकर बजाने की इजाजत ली गयी है उसे भी अब धीमी आवाज़ में बजाया जाएगा। इसके साथ ही लाऊडस्पीकर का मुंह भी दूसरी तरफ कर दिया जाएगा।जिससे शिकायतकर्ता की तरफ जाने वाली आवाज़ और भी कम हो जाएगी।
आईजी केपी सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने लाऊडस्पीकर को निश्चित डेसिबल तक बजाने की छूट दी है। किसी भी विशेष अवसर पर उससे तेज आवाज में लाऊडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति ली जाती है। लेकिन रात से सुबह तक तेज आवाज में लाऊडस्पीकर बजाने पर कोर्ट ने पाबंदी लगायी है। जिसका पालन करवाया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत ही लाऊडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाती है।



