ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत वित्तीय कर्जदाताओं को उनकी कुल दावा राशि का 36 प्रतिशत मिला – सरकार
नयी दिल्ली – सरकार ने मंगलवार को कहा कि ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के तहत इस साल जून के अंत तक वित्तीय कर्जदाताओं को उनके कुल दावों में से 36 प्रतिशत राशि यानी 2.45 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं। इस साल 30 जून तक कुल 4,540 कंपनियां कॉरपोरेट ऋण शोधन समाधान के तहत प्रक्रिया में शामिल की गयी हैं। इनके कंपनियों के मामले में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत प्रक्रिया शुरू की गयी।
कॉरपोरेट कार्य मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में सवालों के लिखित जवाब में कहा, तीस जून, 2021 तक 394 कंपनियों के मामलों का समाधान किया गया। इसमें वित्तीय संस्थानों समेत वित्तीय कर्जदाताओं का कुल दावा 6.80 लाख करोड़ रुपये था।
इसमें से 2.45 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह कुल दावों का 36 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि कर्जदार कंपनी के लिये ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया बाजार आधारित होती है। और उसका नतीजा बाजार ताकतों (मांग और आपूर्ति) पर निर्भर करता है। यह मामला-दर-मामला अलग होता है।