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अपने EPF अकाउंट को आधार कार्ड से करा लें लिंक, 1 सितंबर से बदल जाएगा नियम

EPF- आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2021 से PF यानि कि भविष्य निधि के नियम बदलने जा रहे है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि यानि EPF खाताधारकों को अपना आधार नंबर 31 अगस्त 2021 तक लिंक कराना आनिवार्य है।

अगर आप ऐसा करने में विफल होते है तो 1 सिंतबर से पीएफ के पैसे उन कर्मचारियों के अकाउंट में भेजे जाएंगे जिनका आधार नंबर और पीएफ का यूएन नंबर यानि कि यूनीवर्सल अकाउंट नंबर से कनेक्ट होंगे। इसके अलावा आपको एडवांस निकालने जैसी सुविधाएं भी मिलने में मुश्किल आ सकती है।

बता दें कि इससे पहले ईपीएफ-आधार लिंक की समय सीमा 30 मई 2021 थी। लेकिन बाद में ईपीएफओ ने ईपीएफ आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी। जानकारी के लिए बता दें कि, ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को पीएफ अकाउंट नियमों में बदलाव को लेकर जानकारी दी थी।

अगर आपने 31 अगस्त तक अपने EPF-आधार लिंक नहीं कराया तो आप इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) भी नहीं भर पाएंगे। ईपीएफ आधार लिंक की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। इसलिए ईपीएफओ ग्राहक को इसे ऑनलाइन करने की सलाह दी जाती है।

1- ईपीएफओ लिंक पर यूएएन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करे।

3- जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें।

4- ओटीपी भरें और लिंग चुनें।

5- आधार नंबर दर्ज करें और आधार वेरिफिकेशन को चुने।

6-मोबाइल या ई-मेल आधारित वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें।

7-आपके मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी आएगा।

8-दूसरा ओटीपी ऐड करें।

9- अपना ईपीएफ, यूएएन आधार की लिंक प्रक्रिया पूरी करें।

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