
पंजाब के सभी जिलों में धारा 144-ए विजय जुलूस पर भी चुनाव आयोग की रोक
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, करूणा राजू ने गुरुवार को मतगणना के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
उनका कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। विजयी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि बस दो व्यक्तियों के साथ प्रमाणपत्र लेने मतगणना केंद्र पर जा सकते हैं।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतों की गिनती के मद्देनजर सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त द्वारा निषेधाज्ञा लगा दी गई है तथा मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
राजू ने कहा कि राज्य में 66 स्थानों पर बनाए गए 117 मतगणना केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतों की गिनती शुरू होगी।उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात की गई हैं। इसके साथ ही करीब 7500 अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया में लगाया जाएगा।
राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे को पैदल क्षेत्रघोषित किया गया है और किसी को भी उस क्षेत्र में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके अनुसार अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए तीन स्तर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। राजू ने कहा कि सरकार ने 10 मार्च को मतगणना के पूरा होने तक शुष्क दिवस घोषित किया है। कैमरे वाले मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे उपकरणों को मतगणना केंद्रों पर लाने की मनाही होगी।
सुखबीर सिंह बादल ने एग्ज़िट पोल पर रोक लगाने की मांग की थी। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से एग्ज़िट पोल पर रोक लगाने की मांग की है। कई एग्ज़िट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगली सरकार बनने की संभावना जताए जाने के बाद बादल की यह मांग सामने आई है।
राज्य में गत 20 फरवरी को मतदान हुआ था। बादल ने ट्वीट करके कहा, ओपिनियन एवं एग्ज़िट पोल अब एक घोटाला है, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी धन के जरिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित किया जाता है। जो चुनावी कदाचार के समान है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि वह धनबल के जरिए लोकतंत्र को पलटने की इस गतिविधि को रोके।