
जेटली के मानहानि मामले में आप नेता की याचिका पर SC करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय आज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिये तैयार हो गया जिसमे आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के टि्वट को रीटि्वट करने की वजह से ही उन्हें आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा के इस अनुरोध पर विचार किया कि उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जाये।
राघव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने आरोप लगाया कि आप नेता को सिर्फ इसलिए आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के कुछ कथित आपत्तिजनक टि्वट रीटि्वट किये थे। उनका कहना था कि यह मानहानि का मामला नहीं बनता है। इस पर पीठ ने कहा कि हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। केजरीवाल और आप पार्टी के राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी भी आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इन सभी ने दावा किया था कि जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर 2000 से 2013 तक के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से भ्रष्ट आचरण में संलिप्त थे।
जेटली ने आप नेताओं द्वारा दिसंबर, 2015 में लगाये गये इन आरोपों से इंकार करते हुये इन सभी के खिलाफ दस करोड़ रूपये का दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया और दावा किया कि इन्होंने डीडीसीए से संबधित मामले में झूठे और मानहानिकारक बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।