धोखा-धड़ी

GST के नाम पर कस्टमर को लूटते रेस्टोरेन्ट ओनर्स

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कैसे मिलेगा फायदा

अभी तक नॉन एसी रेस्‍टोरेंट (Restaurant-Owners) में खाने पर 12% और एसी रेस्‍टोरेंट (Restaurant-Owners) 18% का जीएसटी देना होता था। सरकार ने इनपुट टैक्‍स क्रेडिट को वापस ले लिया। ऐसे में अब एसी या नॉन एसी रेस्‍टोरेंट में खाने पर 5% ही जीएसटी देना होगा।

क्‍या है जीएसटी काउंसिल

जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स के रिव्‍यू के लिए बनाया गया है। इसमें केंद्र और राज्‍य के रिप्रजेंटेटिव शामिल हैं। ये काउंसिल जीएसटी के होने वाले सुधार और दिक्‍कतों पर चर्चा करती है।

178 उत्पादों पर टैक्स कम किया गया

वित्त मंत्री ने 228 उत्पादों में से 178 में टैक्स दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। डिटर्जेंट, मार्बल फ्लोरिंग और टॉयलेट के कुछ सामानों पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है। मार्बल समेत कुछ उत्पादों को 28 से 12 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है।

13 उत्पादों पर जीएसटी 18 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं 6 उत्पादों को 18 से सीधे 5 फीसदी पर लाया गया है। 8 उत्पादों पर 12 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि 6 उत्पादों को जीएसटी फ्री कर दिया गया है।

15 नवंबर से नया टैक्स स्लैब

नई टैक्स दरें 15 नवंबर से प्रभावी होंगी। जेटली ने भी माना कि जिन वस्तुओं को 28 से 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया गया है, वे पहले ही उसी स्लैब में होनी चाहिए थी।

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