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Raw Material की सप्लाई पर देना होगा पक्का बिल

                                              

Raw Material ( कच्चे माल ) की सप्लाई पर देना होगा पक्का बिल

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को हेल्थ प्रोडक्ट व हेल्थ बुकलेट की बिक्री के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 (10) के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

सवाल: मैं एक रिटेलर हूं।
क्या मैं पूरे दिन की सेल की इनवॉयस एक या दो इनवॉयस में जनरेट कर सकता हूं?
अगर हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है?

जवाब: नहीं, आप ऐसा नही कर सकते।

सीजीएसटी नियमों की धारा 31 (3) (बी) में निहित प्रावधानों के मुताबिक (सीजीएसटी की धारा 46 के चौथे            नियम के साथ पठित) एक टैक्स चालान जारी नहीं किया जा सकता।

यदि माल की कीमत 200 रुपये से कम है, तो प्राप्तकर्ता को चालान की आवश्यकता नहीं है।

और सप्लायर ऐसे सभी आपूर्ति के संबंध में दिन के अंत में एक समेकित चालान जारी कर सकता है।

सवाल: मैं अपनी वेबसाइट पर हेल्थ प्रोडक्ट व हेल्थ बुकलेट बेचता हूं।

मेरा टर्नओवर सालाना 20 लाख रुपये से कम है। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है?

जवाब: हां, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 (10) के तहत पंजीकृत होना          अनिवार्य है।

सवाल: हम अपने कागज पर किताबें, ओएमआर शीट, उत्तर पुस्तिका, कैटलॉग व ब्रोशर छाप रहे हैं।

इन्हें ग्राहक को बेच रहे हैं तो जीएसटी के तहत यह वस्तु की बिक्री समझी जाएगी या सेवा की।

अगर कागज ग्राहक का है तो उस स्थिति में हमारी करदेयता क्या होगी?

जवाब: पहले मामले में यह सामान की आपूर्ति है।

दूसरे मामले में जब पेपर खुद ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया है, यह सेवा की आपूर्ति होगी।

सवाल: मैं एक सिंगल डॉक्टर क्लीनिक चलाता हूं और अपने मरीजों को दवा देता हूं।

ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के अनुसार एक मेडिकल डॉक्टर दवा रख सकता है। लेकिन वह बेच नहीं सकता।

ऐसे में क्या मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत होगी?

अगर मैं जीएसटी नंबर लेता हूं तो क्या मैं फार्मासिस्ट रखे बगैर दवा के लिए बिल जारी कर सकता हूं।

जवाब: आप बेच सकते हैं या नहीं, यह दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत आता है।

अगर आप आपूर्ति करते हैं और साल में आपका कुल कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है।

आपको जीएसटी पंजीकरण कराना होगा।

सवाल: मैं एक फुटवियर निर्माता हूं।

मैंने अपना जीएसटी नंबर ले लिया है।

लेकिन Raw Material के विक्रेता पक्का बिल नहीं देते हैं। उन पर क्या कार्रवाई संभव है?

विस्तार से बताने की कृपा करें।

जवाब: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के संदर्भ में Raw Material के सप्लायर दंड के भागी हैं।

वह लागू ब्याज के साथ जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

सवाल: हम एयर कंडीशनर्स का सालाना एएमसी कांट्रेक्ट लेते हैं।

पहले हम हर तिमाही बिलिंग करते थे।

अब हम किस तरह बिलिंग करें, मासिक या तिमाही आधार पर, कृपया स्पष्ट करें।

इस संबंध में लागू होने वाले नियम का भी उल्लेख करें क्योंकि हमारे सरकारी ग्राहक इसकी मांग करते हैं।

जवाब: आप तिमाही आधार पर इनवॉयस जारी करने की प्रक्रिया बरकरार रख सकते हैं।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31(5) को देखें।

सवाल: हम पंजाब में पंजीकृत डीलर हैं।

हम हर दिन 700 रुपये भाड़े की बिल्टी पर गुजरात से टेक्सटाइल के 5-10 पार्सल मंगाते हैं।

हर पार्सल पर मालभाड़ा 750 रुपये की सीमा से कम है।

क्या हमें रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी भुगतान की जरूरत है?

क्या यह मालभाड़ा दैनिक खर्च सीमा 5,000 रुपये के दायरे में आता है?

जवाब: हां, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान करना होगा।

यह 5,000 रुपये की छूट के तहत नहीं आता है। कृपया शीर्षक 9965 या हेडिंग 9967 अधिसूचना संख्या                12/2017-केंद्रीय कर (दर) नई दिल्ली, 28 जून, 2017 देखें।

सवाल: हम लकड़ी की स्टिक बनाते हैं और किसानों (गैर-पंजीकृत डीलर) से पॉपुलर की लकड़ी खरीदते हैं।

हम अपने उत्पाद पूरे देश में बेचते हैं। क्या हम अपनी खरीद और बिक्री इनवॉयस अलग-अलग सीरियल नंबर से          रख सकते हैं?

जवाब: हां, आप ऐसा कर सकते हैं।

सवाल: मैं एक गांव का प्रधान हूं। मैने अपने गांव के रास्तों को एक ठेकेदार से बनवाया है।

क्या हमें उस ठेकेदार को जीएसटी काटकर पेमेंट करनी चाहिए?

जवाब: नहीं, टीडीएस प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया है।

सवाल: मेरी बिजली के सामान की दुकान है और मैं एक टैक्सेबल डीलर हूं।

मेरे पास जीएसटी का नंबर है।

सितंबर में जो रिटर्न भरनी है उसमें जीएसटीआर-1 क्या बिना क्वांटिटी के रिटर्न भर जाएगा?

दरअसल क्वांटिटी का ब्योरा रखना मुश्किल है, क्योंकि कुछ सामान मीटर में बिकता है।

कुछ सामान पीस के हिसाब से और कुछ सामान दर्जन के हिसाब से बिकता है।

जवाब: कृपया फॉर्म जीएसटीआर-1 के टेबल नंबर 12 की तालिका में आपको मात्र को भरना होगा।

 

 

 

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