धोखा-धड़ी
Mother Dairy और Amul दूध के सैंपल भी फेल
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हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि अप्रैल में शहर के अलग-अलग इलाकों से दूध के जो 177 सैंपल उठाए गए थे, उनमें से 165 की रिपोर्ट आ गई है और 21 सैंपल फेल पाए गए हैं। ये मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें खुले दूध के अलावा Mother Dairy-Amul के पैकेट भी शामिल हैं।

दूध हालांकि नकली या सिंथेटिक नहीं था। पानी या मिल्क पाउडर मिलाने से दूध में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। असली घी भी इसमें से निकाल लिया जाता है तथा मानक पूरा करने के लिए इसमें चिकनाई मिलाई जाती है।
जैन के मुताबिक, अब इन मामलों को कोर्ट में पेश करके पेनल्टी लगाई जाएगी। 5 हजार से 5 लाख तक की जुर्माने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि घी के जो तीन सैंपल उठाए गए थे, उनमें से एक में मिलावट मिली। ऐसा घी नुकसानदेह होता है। मिलावटी सामान बेचने पर 6 महीने से तीन साल तक की सजा का नियम है।
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