पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की फिर बढ़ी मुश्किलें, 1.68 करोड़ की स्टांप चोरी में फंसे…भेजा गया नोटिस
रामपुर। पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जमीन खरीद में 1.68 करोड़ की स्टांप चोरी में उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को डीएम ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस को तामील कराने के लिए हरदोई भेजा गया है।
जमीन खरीद के तीन अलग-अलग मामलों में जारी किए गए नोटिस तामील कराए जाने के लिए हरकारा गुरुवार को हरदोई भेजा गया है। अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2022 में तहसील सदर में जमीन खरीदी थी और जमीन का अलग-अलग तारीखों में बैनामा कराया गया था। जमीन खरीदने में अब्दुल्ला ने आवासीय जमीन को कृषि भूमि दर्शाकर 16889750 रुपये के स्टांप कम लगाए थे।
जमीन खरीद में धोखाधड़ी के संज्ञान में आने पर तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने पूरे मामले की जांच एसडीएम सदर जेपी गुप्ता से कराई थी। जिसमें 1.68 करोड़ के स्टांप चोरी पकड़ में आई थी। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडेय ने पैरवी की और जिलाधिकारी ने तीनों ही मामलों में अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब्दुल्ला ने 21 फरवरी 2022 को बेनजीर घाटमपुर में 0.9110 हेक्टेयर जमीन खरीदी और इसमें 10129750 की स्टांप चोरी की।
इसके अलावा चार 2022 को बेनजीर घाटमपुर में ही 0.304 हेक्टेयर जमीन खरीद और 33.80 लाख रुपये की स्टांप चोरी की। जबकि आठ अप्रैल को भी बेनजीर घाटमपुर में 0.304 हेक्टेयर जमीन खरीदी और इसमें में 33.80 लाख रुपये की स्टांप चोरी की है। इस मामले में अब्दुल्ला का पक्ष जानने के लिए जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किए हैं। जिन्हें हरदोई जेल में तामील कराने के लिए भेजा गया है।