विविध

आतंकवादी हमले में मारे व्यक्तियों के परिजन को 35 लाख रुपये का मुआवजा

जम्मू। जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को उस व्यक्ति को 35 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं जिसने 18 साल पहले एक आतंकवादी हमले (Terrorist attack) में अपने परिवार के सात सदस्यों को गंवा दिया था। साथ ही आयोग ने कहा कि इस मामले में विलंब ‘‘मानवाधिकारों के उल्लंघन’’ के समान है।

पुंछ जिले के मेंढर निवासी रूप लाल ने जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी कि दो जुलाई 1999 को उनके घर पर हमला हुआ था और आतंकवादियों ने उनके परिवार के सात सदस्यों को मार दिया लेकिन उसे राज्य से केवल एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिली थी।

एसएचआरसी सदस्य जंग बहादुर सिंह जामवाल ने आयोग द्वारा कल जारी किए गए अपने आदेश में कहा, ‘‘रिकार्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद आयोग इस बात से संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता ने 35 लाख रुपये तक के मुआवजे का सही मामला दायर किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के मुख्य सचिव को शिकायतकर्ता को उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में प्रत्येक के लिए पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है।

जामवाल ने कहा कि लाल को पर्याप्त मुआवजा देने में सरकार की ओर से हुई देरी ‘‘मानवाधिकारों के उल्लंघन’’ के समान है। उन्होंने कहा, ‘‘यह घटना दुर्लभ है लेकिन मुआवजे की अदायगी से संबंधित अधिकारी शिकायर्ता के दुख और तकलीफ के बारे में अनभिज्ञ रहे। सरकार की विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के तहत जो भी मुआवजा बाकी है उसे शिकायतकर्ता को दिया जाना चाहिए।

राज्‍यों से जुड़ी हर खबर और देश-दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने के लिए नार्थ इंडिया स्टेट्समैन से जुड़े। साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप को डाउनलोड करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

sbobet

mahjong slot

Power of Ninja

slot garansi kekalahan 100

slot88

spaceman slot

https://www.saymynail.com/

slot starlight princess

https://moolchandkidneyhospital.com/

bonus new member

rtp slot

https://realpolitics.gr/

slot 10 ribu

slot gacor

https://ceriabetgacor.com/