21 फरवरी की परीक्षा रोक से हाईकोर्ट का इंकार
नैनीताल—उत्तराखंड में 21 फरवरी को आयोजित होने वाली पुलिस रैंकर्स परीक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब 21 फरवरी को ही रैंकर्स परीक्षा आयोजित होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने पीएसी महिला कांस्टेबल मामले में सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि, कोर्ट ने 21 फरवरी को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हांलाकि कोर्ट ने पीएसी महिला कांस्टेबल मामले में सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं पीएसी से जिला पुलिस में आए 12 पुलिसकर्मियों को रैंकर्स परीक्षा में बैठने की कोर्ट ने अनुमति जारी कर दी है। कुंभ ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की याचिका पर भी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा 21 फरवरी को ही आयोजित होगी।
ध्यान रहे कि, रेखा नेगी समेत अन्य महिला कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनको प्लाटून कमांडर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है। वहीं कांस्टेबल सज्जन सिंह समेत अन्य ने भी कोर्ट में कहा कि वो ड्राइवर पद पर तैनात हैं, लेकिन उनका आवेदन परीक्षा के लिये इसलिए खत्म कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ड्राइवर पद पर तैनात है।
वहीं कुंभ ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य में कुंभ के चलते उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते पढ़ाई नहीं हो सकती है। लिहाजा कुंभ के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाए। कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई कर परीक्षा पर रोक लगाने या फिर कुंभ के बाद परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है।