
संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की शीर्ष अदालत की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर 11 दिसंबर तक केंद्र और ईडी से जवाब मांगा।
पीठ ने निर्देश दिया कि यदि सिंह अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पहले आदेश में मामले में सिंह की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा कि वह रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में एक प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकती।
दिल्ली के मंत्री सिंह को ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने मामले में जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच के हिस्से के रूप में हुई, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की अवधारणा और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी के बाद शुरू किया गया था।



