ट्रिगर न्यूज

Joseph की नियुक्ति कोलेजियम पुर्न सिफारिश पर सम्भव

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है, तो सरकार उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केoएमo Joseph को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के लिए बाध्य होगी।

justice-joseph
justice-joseph

हाई कोर्ट के पूर्व जजों एसएन ढींगरा और अजीत सिन्हा तथा वरिष्ठ वकीलों विकास सिंह और दुष्यंत दवे ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई नाम पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, तो सरकार को उसे मानना ही होगा।

हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार के लिए कोलेजियम की सिफारिश पर कदम उठाने के लिए किसी समय सीमा का जिक्र नहीं है। इन सभी का कहना था कि सरकार को ऊपरी न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1993 और 1998 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है।

1998 के दिशा-निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी नाम पर फिर से विचार करने के बाद यदि कोलेजियम सर्वसम्मति से दोबारा सिफारिश करता है, तो परंपरा के अनुसार सरकार को उस पर विचार करना होगा।

1 2Next page

Related Articles

Back to top button

mahjong ways

slot777