उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने ‘परिवार कल्याण योजना’ संचालित करने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अध्यासित समस्त परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने, लोककल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता में वृद्धि करने तथा जनसामान्य हेतु संचालित योजनाओं का आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से ‘परिवार कल्याण योजना’ संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा एक शासनादेश के माध्यम से प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को सम्बोधित तथा समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को पृष्ठांकित शासनादेश के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार सभी परिवारों को रोजगार के अवसर एवं आय उपार्जन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, राज्य में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना है।

जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से ‘परिवार कल्याण योजना’ प्रारम्भ किये जाने तथा प्रदेश में अध्यासित परिवार की योजना के अन्तर्गत ‘परिवार आई0डी0’ बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। परिवार आई0डी0 के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में अध्यासित लगभग 3.6 करोड़ परिवार एवं 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही परिवार आई0डी0 होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें ‘परिवार ऑनलाइन पोर्टल’ के माध्यम से परिवार आई0डी0 उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार आई0डी0 उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से परिवार आई0डी0 प्राप्त कर सकते हैं।

‘परिवार कल्याण योजना’ के संचालित होने के फलस्वरूप परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति, निवास प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से बिना किसी विलम्ब के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा।

‘परिवार कल्याण योजना’ के सफल क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे विभागीय पोर्टल से  Application Programming Interface (API) के माध्यम से स्वतः प्राप्त (Fetch out) किया जा सकेगा।

‘परिवार कल्याण योजना’ के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के निवासित ऐसे परिवार, जो राशन कार्ड से आच्छादित हैं, उनके राशन कार्ड को ही परिवार आई0डी0 माना जायेगा तथा ऐसे परिवार जिनके पास राशनकार्ड नहीं है, उनकी परिवार आई0डी0 बनाने हेतु पोर्टल का विकास किया जायेगा।

‘परिवार कल्याण योजना’ के कार्यान्वयन का दायित्व नियोजन विभाग का होगा। परिवार आई0डी0 से सम्बन्धित समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा। लाभार्थीपरक योजनाओं से जुड़े समस्त विभाग इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो नियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए योजना के सफल संचालन हेतु सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।

केन्द्र सरकार द्वारा आधार अधिनियम की धारा-7 के अधीन अधिसूचित योजनाओं के अन्तर्गत तत्काल Sub AUA onboarding की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए, लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार की योजनाएं, जो आधार अधिनियम-2016 की धारा-7 से आच्छादित हैं, उनकी अधिसूचना जारी कराते हुए, Sub AUA onboarding की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जायेगा।

अन्य योजनाएं, जो सेक्शन-7 से आच्छादित नहीं है, किन्तु राज्य सरकार के हित में, जिनका आधार से आच्छादन किया जाना उचित है, उनमें आधार प्रमाणीकरण प्रारम्भ करने हेतु आधार अधिनियम की धारा 4(4)(b)(ii) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करके अधिसूचित कराते हुए, आधार प्रमाणीकरण प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं को शत-प्रतिशत ‘आधार’ से आच्छादित किया जायेगा। लाभार्थियों के आधार उपलब्ध न होने की दशा में उनके आधार प्राप्त करने अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा अभियान चलाकर यथासम्भव 15 अगस्त, 2022 तक आधार बनवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में आधार नहीं उपलब्ध होने के कारण लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

आय-प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण को आधार अधिनियम-2016 (आधार और अन्य विधियां (संशोधन), 2019) के सेक्शन 4(4)(b)(ii) के अन्तर्गत नियमानुसार अधिसूचित किया जायेगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या/परिवार आई0डी0 प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पूर्व में जिन योजनाओं को आधार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है अथवा भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है, उन सभी योजनाओं के आवेदन में राशन कार्ड संख्या/परिवार आई0डी0 अंकित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

तात्कालिक रूप से ‘परिवार कल्याण योजना’ के क्रियान्वयन पर आने वाले व्यय को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्थापित ’सेण्टर फॉर ई-गवर्नेंस’ द्वारा वहन किया जायेगा तथा भविष्य में नियोजन विभाग द्वारा योजना के लिए बजट का प्राविधान कराया जायेगा। ‘परिवार कल्याण योजना’ के क्रियान्वयन हेतु एन0आई0सी0, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेंस, स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एस0ई0एम0टी0) एवं श्रीट्रान इण्डिया लि0 अधिकृत होंगे तथा इनके द्वारा आपसी समन्वय करते हुए नियोजन विभाग के नियंत्रण/निर्देशन में कार्यों का सम्पादन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य निर्देश समय-समय पर सम्बन्धित विभागों/एजेंसियों को जारी किये जायेंगे।

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आधार सम्बन्धित कोई विवरण बिना समुचित मास्किंग के पब्लिक डोमेन में न डाला जाये एवं न ही किसी गैर-सरकारी विभाग/संस्था से साझा किया जायेगा।
राज्य में संचालित सभी लाभार्थीपरक योजनाओं से परिवार आई0डी0 को आच्छादित करने सम्बन्धी इन निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

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