गुलाब चन्द कटारिया ने विधेयक को सदन में लाने के मकसद को साफ करते हुए कहा कि बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार जघन्य अपराध है जो पीड़िता के जीवन को नर्क बना देता है।
कटारिया ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। धारा 376-एए जोड़कर बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने पर फांसी या कठोर कारावास का प्राविधान किया गया है। यह कठोर कारावास चौदह साल से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा।
उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार धारा 376-डीडी जोड़ी गई है। जिसके तहत बारह साल से कम उम्र की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होने पर समूह में शामिल हर इंसान को अपराध का दोषी समझा जाएगा। दोनों ही धाराओं में आजीवन कारावास का मतलब अपराधी को मौत तक कारावास से है।
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