Rajasthan सरकार ने कानून में बहुत ही अहम बदलाव किया है। बलात्कारियों को अब फांसी की सजा होगी। Rajasthan सरकार की ओर से पारित इस विधेयक में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने का प्राविधान भी शामिल है।
rajasthan-bill
Rajasthan विधानसभा में 09 मार्च 18 को बलात्कारियों को कड़ी सजा देने के लिए कानून में बदलाव किया है। गृह मंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने सदन में दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया।
Rajasthan सरकार की ओर से पारित इस विधेयक में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने तक का प्राविधान भी शामिल है। विधेयक पर बहस के बाद यह ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।