एलडीए के सचिव एमपी सिंह ने इस पर सवाल उठाया है। सचिव ने ऐसी कई पत्रवलियों पर औचित्य का सवाल उठा दिया है। यही होता है, एक ईमानदार अधिकारी का कर्तव्य और निष्ठा कि वो इस तरीके से कार्य करे जो विधि सम्मत हों और जिनसे बे-वजह जनता/आवंटी परेशान ना हो।
फ्री होल्ड संपत्तियों के नामांतरण, LDA द्वारा किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत और कानूनी नहीं है। फिर भी ऐसा किया जाता है, और किया जा रहा है।
फ्री होल्ड होने के बाद में विधिक रूप से संपत्ति पर LDA का अधिकार समाप्त हो जाता है। सेल डीड ही नामांतरण होती है। नामांतरण करवाने पर प्राधिकरण में एक फीसद शुल्क एक रजिस्ट्री होने पर लिया जाता है।
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