LDA सचिव द्वारा नगर निगम क्षेत्र में हस्तांरित हो चुकी कॉलोनियों के नामांतरण के औचित्य पर सवाल उठाना भूस्वामियों के लिए राहत देने के साथ ही कानूनी रूप से विधिसम्मत है। ऐसे कम ही अधिकारी होते हैं, जो नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हैं।
एलडीए की जो योजनाएं, नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी हैं, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार LDA को नहीं रह जाता है। फिर भी नामान्तरण का खेल LDA के बाबू इसलिए जारी रखना चाहते हैं कि इससे उन्हें आवंटियों को येन-केन-प्रकारेण मूसने का मौका मिलता है।
करीब दो साल पहले भी LDA द्वारा, नगर निगम क्षेत्र में हैंडओवर हो चुकी और फ्री होल्ड संपत्तियों के एलडीए में नामांतरण पर रोक लगाई गई थी। लेकिन यहॉं उपाध्यक्ष पद पर आये डॉ0 अनूप यादव ने पुन: ऐसे म्यूटेशन/नामान्तरण की प्रक्रिया को चालू करा दिया।
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