Collegium जजों की नियुक्ति व पदोन्नति पर करेगा विचार
Collegium जजों की नियुक्ति और अतिरिक्त जजों की पदोन्नति पर करेगा विचारl
13 उच्च न्यायालयों की ओर से की गई 61 से अधिक नामों की सिफारिशों पर अंतिम मंजूरी पर Collegium करेगा विचार।
यह जानकारी एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दी है।
इन सिफारिशों में आठ उच्च न्यायालयों द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए 36 नाम शामिल हैं।
इसके अलावा अतिरिक्त जजों को पदोन्नति देकर स्थायी जज बनाने के लिए पांच उच्च न्यायालयों द्वारा भेजे गए 25 नाम भी शामिल हैं।
ये सिफारिशें उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम को भेजी गई थींl
ये सिफारिशें भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर थे।
उनका कार्यकाल 27 अगस्त को पूरा हुआ।
अगले दिन न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल लिया था।
पदाधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति मिश्रा के पदभार संभालने के बाद किसी भी उच्च न्यायालय से कोई ताजा सिफारिश नहीं की गई है।
अधिकारी ने कहा कि नई नियुक्तियों के लिए जिन आठ उच्च न्यायालयों से नाम भेजे गए हैंl
उनमें झारखंड, कर्नाटक, मद्रास, गुजरात और बंबई उच्च न्यायालय शामिल हैं।
इन नामों के अलावा उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम को छह उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार करना है।
ये उच्च न्यायालय हैं- आंध्र प्रदेश एवं तेलंगानाl
कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।
इन उच्च न्यायालयों के प्रमुख फिलहाल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।
विधि मंत्रालय के एक सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की मंजूर संख्या 1079 है।
ये अदालतें 666 न्यायाधीशों के साथ चल रही हैं और इनमें 413 रिक्तियां हैं।
प्रक्रिया के अनुसार, उच्च न्यायालय का तीन सदस्यों वाला कोलेजियम उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम को एक नाम की सिफारिश करता है।
यह सिफारिश पहले विधि मंत्रालय को भेजी जाती हैl
जो कि उम्मीदवारों के रिकॉर्ड के बारे में एक आईबी रिपोर्ट इसके साथ लगाता हैl
और अंतिम मंजूरी के लिए इसे उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम के पास भेजता है।