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वित्त मंत्रालय ने 200 रुपए पेनल्टी को माफ किया

वित्त मंत्रालय कि वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल ने डेडलाइन के अंदर जीएसटी रिटर्न दाखिल न कर पाने वालों के लिए प्रतिदिन 200 रुपए की पेनल्टी को माफ कर दिया है।

जीएसटी

सरकार ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर ऐसा फैसला लिया है। हालांकि ऐसे करदाताओं को अपने लेट पेमेंट के ड्यूस पर इंटरेस्ट देना होगा।
जुलाई महीने के लिए पहला रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त निर्धारित की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने माफ किया

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा, कि “उन सभी करदाताओं के लिए जिन्होंने GSTR-3B फॉर्म के जरिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है और उस पर उन्हें जो लेट फी देनी थी उसे माफ कर दिया गया है।
हालांकि ब्याज उन सभी करदाताओं पर लागू होगा जो जुलाई 25 तक जुलाई के लिए अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं।”
ज्ञात हो कि करदाताओं को जुलाई महीने के लिए जीएसटी रिटर्न भरने को 25 अगस्त तक का वक्त दिया गया था. लेकिन जिन लोगों को ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना था. उनके लिए अंतिम तारीख 28 अगस्त निर्धारित की गई थी।
इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि वो सभी करदाता जिन्होंने डेडलाइन तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. उन्हें हर रोज के हिसाब से 200 रुपए की पेनल्टी देनी होगी. जिसमें से 100 रुपए सेंट्रल जीएसटी होगा और 100 रुपए राज्य का जीएसटी में जाएंगे।
जेटली ने कहा कि 5.95 मिलियन टैक्सपेयर्स को जुलाई में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना था. लेकिन 29 अगस्त तक सिर्फ 3.83 मिलियन लोगों ने ही रिटर्न दाखिल किया।
ये हालत तब हैं जब कि गवर्नमेंट कि वेबसाइट ही ऐसे समय में फेल रही. लेकिन उसके बाद भी सरकार दंड का दर दिखाती है फिर मेहरबानी दिखाकर उसे माफ़ करने का नाटक करके ब्याज को फिर भी बनाए रख रही हैI
जबकि उसे सख्ती का असर दिखाई देगा हीI

(जेएनएन9)

 

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