
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार पर गिरफ्तारी का संकट!
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल की अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है।
हालांकि चहल पर अब विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का संकट अधिक गहरा गया है।
दरअसल, आरोपी भरत इंदर सिंह चहल की याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार को आदेश जारी किए थे।
इन आदेशों के अनुसार पंजाब की जांच एजेंसी द्वारा याचिकाकर्ता चहल को गिरफ्तार करने या किसी अन्य प्रभावी कार्रवाई से पूर्व तीन दिन का समय देना अनिवार्य किया गया था।
जबकि पंजाब विजिलेंस चहल को इससे कहीं अधिक दिनों का समय दे चुकी है।
विजिलेंस ने चहल पर बीती दो अगस्त को आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है।
इससे पहले निचली अदालत द्वारा चहल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है।
आमदनी 7 करोड़, खर्च 31 करोड़ हुआ
विजिलेंस प्रवक्ता के अनुसार भरत इंदर सिंह चहल की और उसके पारिवारिक सदस्यों की आय मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक 7,85,16,905 रुपए थी।
जबकि 31,79,89,011 रुपए खर्च किए गए, जोकि आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 305 फीसदी अधिक हैं।
आरोप है कि भरत इंदर सिंह चहल ने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर कई संपत्ति बनाई।
आरोपी चहल की संपत्ति
आरोपी भरत इंदर सिंह चहल की संपत्ति में सरहिंद रोड पटियाला स्थित दसमेश लग्जरी वैडिंग रिजॉर्ट (अलकाजार), मिनी सचिवालय रोड पटियाला पर 2595 गज की पांच मंजिला कॉमर्शियल इमारत (पशु पालन विभाग की साइट), नाभा रोड पर टोल प्लाजा के समीप गांव कलियान में 72 कनाल 14 मरले जमीन शामिल है।
इनके अलावा फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव मालाहेड़ी और हरबंसपुरा में भी जमीन खरीदी गई है।
स्पष्ट है कि विजिलेंस अब किसी भी समय आरोपी चहल को गिरफ्तारी कर सकती है। क्योंकि उन्हें कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत मिलने की जानकारी नहीं है।