
पड़ोसी ने बनाया दो नाबालिगों को अपनी हवस का शिकार, दुराचार के आरोपी को 20 साल की जेल
आठ व नौ साल की दो नाबालिग किशोरियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी गोसाईंगंज थाने के नूरनगर बेहटा गांव के रहने वाले मोहम्मद सलीम को दोषी ठहराते हुए, पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने बीस साल की कैद एवं 33 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम दोनों नाबालिगों को हुए, मानसिक आघात की पूर्ति और उनके पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनुपमा श्रीवास्तव और विनय कुमार ने तर्क दिया कि पहली पीड़िता के पिता ने 28 मई 2019 को गोसाईगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि आरोपी सलीम उसके गांव में ठेले से फेरी लगाकर कास्मेटिक का सामान बेचने आता था और आरोपी का गाँक के ही एक व्यक्ति के घर उठना बैठना था।
बताया गया 26 मई की दोपहर 11 बजे के करीब आरोपी सलीम राजेन्द्र गौतम के घर में बैठा था और आरोपी ने वादी की आठ साल की पुत्री और पड़ोसी की नौ साल की बेटी को अपने पास बहाने से बुलाया और दोनों के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी होने पर वादी ने पुलिस बुलाकर गिरफ्तार कराया था।