
MBBS प्रवेश में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नए सिरे से नहीं होगी काउंसलिंग, डबल बेंच ने लगाई रोक
लखनऊ। चार सरकारी मेडिकल कॉलेज में नए सिरे से काउंसलिंग किए जाने के एकल पीठ के निर्णय पर दो सदस्य खंडपीठ ने लगाई रोक। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि 50% से अधिक आरक्षण दिये जाने के विरुद्ध एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय सही है लिहाजा राज्य सरकार एक सप्ताह में इस बात का शपथ पत्र दे कि अगले सत्र से 50% की आरक्षण सीमा को लांघा नहीं जाएगा।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि एससी एसटी वर्ग के जिन छात्रों को आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन व सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले दिए गए हैं, उन्हें इस वर्ग के लिए दूसरे सरकारी मेडिकल कोलेजों में अभी तक रिक्त चल रहे, 82 सीटों पर समायोजित किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सरकार अगले सत्र से 50% की आरक्षण सीमा को न पार करने सम्बन्धी शपथ पत्र नहीं देती, तो यह अंतरिम आदेश लागू नहीं होगा।