
गायत्री प्रजापति के पुत्र की चल संपत्ति ईडी ने की कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के पुत्र अनिल कुमार प्रजापति की 60 लाख रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अधिकृत सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अनिल प्रजापति की बालाजी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में 60 लाख रुपये की यह चल संपत्ति, बिल्डर बालाजी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई के वडाला में प्रोजेक्ट “वर्टू” में एक फ्लैट की बुकिंग राशि थी।
ईडी ने लोकायुक्त, यूपी की सिफारिश के आधार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और आपराधिक कदाचार करने के कृत्य के लिए यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ यूपी सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री के पद पर रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने परिवार के सदस्यों और अन्य करीबी सहयोगियों/मित्रों के नाम पर आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुरूप नहीं थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों ने यूपी सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित अवैध धन को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कई फर्जी और दिखावटी लेनदेन के जरिए लूटा और कई संपत्तियां अर्जित कीं।
उन्होंने अपने अवैध लाभ के लिए अर्जित नाजायज नकदी को जमा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले, ईडी ने गायत्री प्रजापति के परिवार के सदस्यों, विभिन्न कानूनी संस्थाओं, बेनामी धारकों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और दोस्तों के नाम पर अर्जित भूमि/भवन और बैंक खाते में जमा राशि के रूप में 71 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनकी कुल कीमत 50.37 करोड़ रुपये थी। ईडी ने पहले इस मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में 13 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की थी। तलाशी की कार्रवाई में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर संपत्ति को कुर्क किया गया। अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 50.97 करोड़ रुपये है।