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चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, अमरावती इनर रिंग रोड मामले में हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी।

कोर्ट ने उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनी और अस्थायी जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश भी जारी किया।

कोर्ट ने सीआईडी ​​को अंगालू 307 मामले में गुरुवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सीआईडी ​​विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।

 

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