पंजाब

पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को बड़ा झटका, बठिंडा की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

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प्लॉट घोटाला में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को अदालत से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को बठिंडा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मनप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

वहीं आरोपी अमनदीप सिंह की जमानत याचिका पर 13 अक्तूबर को सुनवाई होगी। मनप्रीत बादल की तरफ से वकील सुखदीप सिंह भिंडर और सरतेज नरूला अदालत में पेश हुए। अदालत में सबसे पहले वकील भिंडर ने अपने तर्क रखे और कहा कि इस केस में गलत तरीके से मनप्रीत बादल पर मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि मनप्रीत बादल को अदालत अगर सशर्त जमानत देती है तो वो साढ़े 32 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) अदालत के पास जमा करवा सकते है मगर इस पर अदालत ने कोई भी टिप्पणी नहीं की। मनप्रीत के दूसरे वकील सरतेज नरूला ने अदालत में दलील दी कि प्लॉट नियमों और कानून के तहत ही खरीदे गए हैं। बठिंडा विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने पहले इन प्लॉटों को व्यावसायिक से आवासीय में परिवर्तित किया।

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