Virbhadra को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Virbhadra Singh और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को आज एक विशेष अदालत ने आय से करीब 10 करोड़ रूपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने एक-एक लाख रूपए के निजी बॉंड और इतनी ही रकम के एक मुचलके पर सभी आरोपियों को राहत दी। बहरहाल, न्यायाधीश ने उनसे कहा कि वे अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ें।
इससे पहले, सुबह सीबीआई ने मुख्यमंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वे आय से अधिक संपत्ति के मामले के गवाहों और अभी चल रही जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लोक अभियोजक ने कहा कि Virbhadra ‘‘राज्य के राजा’’ थे और यदि जमानत दी गई तो कोई भी अदालत में आकर गवाही देने की हिम्मत ही नहीं करेगा।
अपनी जमानत अर्जी में Virbhadra और अन्य आरोपियों ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई पहले ही आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है। 82 साल के वीरभद्र को इस मामले में अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
हालांकि, सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है और जमानत दिए जाने से छानबीन प्रभावित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कई मेडिकल रिपोर्टों का हवाला देकर कहा है कि वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। आरोपियों ने यह दावा भी किया कि यदि उन्हें जमानत दे दी जाती है तो वे अपना मुकदमा बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। Virbhadra और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में 22 मई को अदालत में आरोपी के तौर पर पेश हुए थे और जमानत मांगी थी
वीरभद्र सिंह ने अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को आज ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया। Virbhadra ने विशेष अदालत से जमानत मंजूर होने के कुछ ही समय बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि यह एक लंबी लड़ाई होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है। यह एक लंबी लड़ाई है और मैं लडूंगा और मुकदमे में जीत हासिल करूंगा।
लगभग 10 करोड़ रूपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की जमानत एक-एक लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर मंजूर हुई है। हालांकि, अदालत ने उन्हें उसकी इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है।