Rayon group के CMD को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
Rayon group के संस्थापक CMD को गिरफ्तारी से बुधवार तक के लिए बंबई उच्च न्यायालय नेराहत दे दी।
गुरुग्राम के स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में Rayon group के ऑगस्टिन पिंटो (73) तथा उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो (62) ने गिरफ्तारी के अंदेशे पर बंबई उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था।
इस दंपति के वकील नितीन प्रधान ने सोमवार को कहा था कि ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
अलावा उनके पुत्र और समूह के सीईओ रेयान पिंटो ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
हालांकि प्रधान ने आज कहा कि कुछ दिक्कतों के कारण रेयान पिंटो का आवेदन उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दाखिल नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, ‘‘अग्रिम जमानत के लिए Rayon group का आवेदन प्रक्रिया में है और उसे जल्दी ही दाखिल किया जाएगा।
न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने कहा, ‘‘आवेदनकर्ताओं (ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो) को कल (बुधवार) तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवायी कल तक के लिए स्थगित की जाती है।’’
अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा कामत पाई ने उच्च न्यायालय से कहाl
कि अदालत को नोटिस जारी करके हरियाणा सरकार का पक्ष सुनना होगाl
क्योंकि बच्चे की हत्या के मामले में प्राथमिकी वहीं दर्ज है।
इस पर न्यायमूर्ति गडकरी ने कहा, ‘‘ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए यह अदालत हरियाणा सरकार का पक्ष क्यों सुने?
आवेदनकर्ताओं को संबंधित अदालत के पास जाने दें।’’
हालांकि अदालत ने पाई के अनुरोध पर मामले की सुनवायी कल तक के लिए स्थगित कर दी।
पाई ने कुछ समय मांगा था।
वकील गुणरतन सदावर्ते ने उच्च न्यायालय से कहा कि कुछ अभिभावक संगठनों की ओर से हस्तक्षेप करने की अनुमति चाहते हैंl
न्यायमूर्ति गडकरी ने हालांकि उनकी बात सुनने से इंकार कर दियाl
और कहा कि वह अपनी समस्याओं को लेकर हरियाणा की संबंधित अदालत में जा सकते हैं।
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया हैl
जबकि कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।