
अब महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों व दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दी जा रही स्टांप शुल्क छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी संपत्ति की रजिस्ट्री पर यह लाभ मिलेगा। गुरुवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने इस फैसले की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क का ई-भुगतान सभी जनपदों में अनिवार्य किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में मिले सकारात्मक नतीजों के बाद यह व्यवस्था लागू होगी। बैठक में सीएम योगी ने विभाग को निर्देश दिए कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। वेंडरों के कमीशन को तार्किक बनाने और स्टाम्प विक्रय के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने को कहा गया।
उन्होंने यह भी कहा कि 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किराएनामों पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जानी चाहिए। बैठक में विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 2002 से 2017 तक के पंजीकृत विलेखों का 99% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। अब अगला चरण चल रहा है। फिलहाल 98% से अधिक निबंधन कार्य ई-स्टाम्प से हो रहे हैं। साथ ही, विभिन्न जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया गया है और उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।