
नगर निगम से नहीं मिलेगी भवन मानचित्र की NOC, जानें की अब कैसे होंगे आवेदन
भवनों के निर्माण का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराने के पूर्व अब नगर निगम से एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र के भवनों के नक्शों की एनओसी सम्बंधित तहसील से ली जाएगी। अपनी सीमा में बनने वाले भवनों के स्वामियों से नगर निगम केवल मलबा शुल्क ले सकेगा।
भवनों का निर्माण कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना होता है। शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम से नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेनी पड़ती थी। आवेदक बिना सुविधा शुल्क लिए एनओसी न देने के आरोप लगा रहे थे। अमृत विचार ने आवेदकों की इस समस्या को 13 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
इसके पहले 7 फरवरी को समाधान दिवस में नगर निगम से एनओसी मिलने में देरी पर एलडीए वीसी ने भी नाराजगी जताई थी। एनओसी के लिए मानचित्र की 100 से ज्यादा प्रकरण फाइलें नगर निगम से लम्बित थीं। किरकिरी होने पर नगर निगम के बाबुओं ने 50 आवेदन निरस्त कर दिए। इसमें सरकारी जमीन मानचित्र वाली भूमि सरकारी बताई गई है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि नगर निगम जमीन की जांच की बजाए गृहकर जमा होने, नजूल और सीलिंग की जमीन की जांच करने लगता है जबकि इसके लिए दूसरे विभाग हैं। इसके कारण मानचित्र एनओसी के आवेदन बेवजह लटकाए जाते हैं। अब एनओसी के लिए फाइल नगर निगम नहीं भेजी जाएगी।



