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बोरवेल के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं

सरकार का कहना है कि यदि आप अपने घर में बोरवेल लगाना चाहते हैं या किसी और साधन से जमीन से पीने का पानी निकालना चाहते हैं तो आपको सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अपने एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसका रास्ता साफ कर दिया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार अगर पीने के पानी या घरेलू उपयोग ​के लिए जमीन से पानी निकालना चाहते हैं तो उसे सरकार से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होगी।

शहरी या ग्रामीण इलाकों के सैनिक या अर्धसैनिक बलों की इकाइयों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए ग्राउण्ड वॉटर निकाला जा सकेगा। कृषि सम्बन्धी कामों के लिए जमीन का पानी निकालने की छूट होगी। छोटे और सूक्ष्म उद्योग भी हर दिन दस क्यूबिक मीटर पानी हर रोज जमीन से निकाल सकेंगे।

इजाजत की जरूरत इनको होगी

शहरी इलाकों में वॉटर सप्लाई करने वाले संस्थानों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, अपार्टमेन्ट्स की जमीन से पानी निकालने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। पेयजल की बर्बादी को दण्डनीय अपराध करार दिया गया है। औद्योगिक इकाइयों को उन स्थानों पर जमीन से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जहॉं भूजल का स्तर नीचे है।

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