
Indigo पर GST को लेकर लगभग 59 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी आदेश को देगी चुनौती
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर जीएसटी से संबंधित लगभग 59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एयरलाइन ने शुक्रवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। दक्षिण दिल्ली आयुक्त कार्यालय के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के अतिरिक्त आयुक्त ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 58,74,99,439 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इंडिगो का कहना है कि वह इस आदेश को चुनौती देगी। कंपनी ने बीएसई को दी जानकारी में कहा कि विभाग ने जीएसटी की मांग के साथ जुर्माना भी लगाया है। एयरलाइन ने कहा, हमारा मानना है कि अधिकारियों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है।
इसके अलावा हमारे पास इस मामले में मजबूत आधार हैं, जिनका समर्थन बाहरी कर विशेषज्ञों की सलाह से भी मिलता है। इसलिए कंपनी इस आदेश को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देगी। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का उसके वित्त, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।


