
पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों में मानक का पालन नहीं तो होगी कार्रवाई, चलाया जाएगा विशेष अभियान, लाइसेंस और मानक की होगी जांच
बिना लाइसेंस के पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों व भंडारण करने वाले गोदामों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। डीजीपी ने साफ कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद मानक का पालन न करने वाले पटाखा निर्माता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई घटना होने पर संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व जिले के वरिष्ठ अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। वहीं, 21 सितंबर तक तलाशी का विशेष अभियान शुरू किया गया है। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने पुलिस कमिश्नर, जिला कप्तान, डीआईजी व आईजी रेंज को जानकारी दी।
जिलों के कप्तानों को कहा गया है कि सभी लोग अपने निरीक्षण की वीडियोग्राफी करायेंगे। फिर एएसपी व एडीएम, पुलिस कमिश्नर-कप्तान और डीएम दस्तावेजों की जांच करेंगे। इन दस्तावेजों की असलियत की भी जांच की जाएगी। किसी के पास फर्जी दस्तावेज मिलने पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि आग लगने खासकर रासायनिक आग से निपटने के लिए तैयारियो की समीक्षा की जाए। हर निरीक्षण में यह भी देखा जाए कि कर्मचारियों और मैनेजर ने सुरक्षा के क्या मानक अपनाए हैं।
नाबालिग काम करते मिले तो कार्रवाई डीजीपी ने यह भी निर्देश दिए कि अगर किसी फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान नाबालिग काम करते मिले तो श्रम विभाग के अफसरों को तुरन्त बताया जाए। कहीं भी अवैध अथवा अनाधिकृत कारखानों में भंडारण व पटाखों की अवैध बिक्री के बारे में राजस्व अधिकारियों, सम्बन्धित थाना और एलआईयू को बताया जाए। दोषी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह भी देखने को कहा गया है कि पटाखों का निर्माण और बिक्री आबादी से दूर हो। बेवजह किसी को परेशान न किया जाए डीजीपी ने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि छोटे और त्योहार के समय ही पटाखा बिक्री करने वाले विक्रेताओं को बेवजह परेशान न किया जाए। ऐसी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



