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ICAI में बड़े बदलाव की तैयारी! CA के लिए ऑडिट और कंसल्टेंसी के नियम होंगे अलग, नेटवर्किंग पर भी हटेगी पाबंदी

कोच्चि: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से जुड़े कानूनों और नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। साल 1949 में संस्थान की स्थापना के बाद यह पहला मौका है, जब इसके एक्ट और शिड्यूल में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य सतीश कुमार गुप्ता के मुताबिक, इसका अंतिम प्रारूप दो महीने में तैयार कर सरकार के पास भेजा जाएगा।

कंसल्टेंसी और ऑडिट के लिए तय होंगे अलग नियम

आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य सतीश कुमार गुप्ता  ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सीए कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, तो उसे सीए पर लागू होने वाले कठोरतम नियमों के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। उनके लिए वही नियम होने चाहिए जो अन्य पेशों के कंसलटेंट्स के लिए होते हैं। कड़े कानून केवल उन्हीं लोगों पर लागू होने चाहिए जो सीधे तौर पर ऑडिट का कार्य संभालते हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ इस पर विचार-विमर्श जारी है और उनकी प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही है।

अन्य पेशेवर फर्मों के साथ नेटवर्किंग की खुलेगी राह

इसके अलावा, आईसीएआई नेटवर्किंग संबंधी दिशा-निर्देशों में भी बदलाव करने पर काम कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत किसी भी सीए फर्म को दूसरे पेशे की फर्म के साथ नेटवर्किंग की अनुमति नहीं है। नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद यह पाबंदी खत्म हो जाएगी, जिससे सीए फर्मों के लिए अन्य प्रोफेशनल फर्मों के साथ काम करना संभव हो सकेगा। समिति में चर्चा के बाद इसे सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाए।

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